मिनी ट्रैक्टर के लिए लगनेवाले पैसे लाभार्थियों के खाते में ।

नागपूर: अनुसूचित जातियों के आधार संलग्न बैंक खातें में मिनी ट्रैक्टर के लिए दिए जानेवाले पैसे जमा होंगे | बचत समूहों को तीन लाख रुपये मिलेंगे । इसमें ९० प्रतिशत हिस्सा सरकार का और शेष बचत समूहों का होगा।

९ से १८ एचपी के मिनी ट्रैक्टर और उसके सामान की आपूर्ति की जाएगी। इस सभी सामग्री का पैसा लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे जमा किया जाएगा। हालांकि, यह लाभार्थियों के पास आधार होना आवश्यक है।

इस योजना के अनुसार, लाभार्थियों के चयन के बाद कृषि मंत्रालय के नियमों अनुसार मंजूरी प्राप्त निर्माताओं से मिनी ट्रैक्टर और दुसरा सामान खरीदे। बचत समूह के द्वारा मिनी ट्रैक्टरों और बाकी उसके साधनों की खरीद की रसीद समाज कल्याण विभाग को प्रस्तुत कियी जानी चाहिए।

इसका यकीन करने के बाद ही लाभार्थी बचत समूह के आधार संलग्न खातें पर सरकार सब्सिडी का ५० प्रतिशत हप्ता जमा करें, इस प्रकार की सुचना समाज कल्याण के सभी अधिकारियों को दियी गयी है। शेष ५० प्रतिशत सब्सिडी मिनी ट्रैक्टर, ट्रैक्टर और सामान का अभिलेख आरटीओ कार्यालय में होने के बादही बचत समूह के बैंक खातें में जमा करें ।

बचत समूह जिला समाज कल्याण अधिकारियों को विज्ञापन द्वारा आवेदन भेज सकते है । अगर आवेदकों की संख्या अधिक होंगे तो समाज कल्याण सहायक आयुक्त लॉटरी प्रणाली के प्रयोग से लाभार्थियों का चयन करेंगें । चयन किये गए बचत समुहों के नाम समाज कल्याण कार्यालय मे लगाए जाएंगे।